Author: Ajit Kumar Singh
Excise Policy Case: कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं फिलहाल इस सवाल पर अभी सस्पेंस बरकरार है? सोमवार 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना एवं दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी दलीलें सुनी. हालांकि इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी.
केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं: अभिषेक सिंघवी
इस मामले में शीर्ष अदालत की पीठ ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की? इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा कि इसके कई कारण हैं, जिनमें केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी भी शामिल है. सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं हैं, जो फ्लाइट पकड़कर भाग जाएंगे.
SC में केजरीवाल के वकील सिंघवी ने दी ये दलीलें
सिंघवी ने कहा कि सेक्शन 50 के तहत कई बयान दर्ज किए गए जिनमें उनका नाम नहीं था. आपके पास अधिकतम बयान शरत रेड्डी हैं. रेड्डी के दिए गए 9 बयानों में मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं था. जिन्हें आप नजरअंदाज करते हैं लेकिन 10वें पर भरोसा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. सिंघवी ने कहा कि आप चुन-चुनकर कार्रवाई करते हैं. एमएसआर ने दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच बयान दिए तो फिर गिरफ्तारी मार्च 2024 में क्यों हुई. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि केवल यही दोष बताने के लिए काफी नहीं है.
ED ने 21 मार्च को केजरीवाल को किया था गिरफ्तार
दरअसल कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. उस समय से केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. हालांकि इस मामले में 9 अप्रैल को सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है.